छत्तीसगढ़ गाइडलाइन दरों का निर्धारण नियम, 2000 के तहत केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड की अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला मूल्यांकन समिति दुर्ग द्वारा स्थावर संपत्तियों की गाइडलाइन दरों के पुनरीक्षण से जुड़े प्रस्ताव पेश किए गए।
बैठक के दौरान इन प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। विचार-विमर्श के बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तावित संशोधित गाइडलाइन दरों को मंजूरी दे दी गई।
अनुमोदन के बाद यह स्पष्ट कर दिया गया है कि दुर्ग जिले में नई पुनरीक्षित गाइडलाइन दरें 2 मार्च 2026 से प्रभावशील होंगी। इसके लागू होते ही संपत्ति क्रय-विक्रय की प्रक्रिया पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है।
नई दरों के लागू होने से राजस्व संग्रहण में भी बढ़ोतरी की उम्मीद व्यक्त की गई है। संबंधित विभागों को जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
यदि आप भी जमीन या मकान की खरीद-बिक्री की योजना बना रहे हैं, तो इस बदलाव को जरूर ध्यान में रखें। ऐसी ही लोकल और भरोसेमंद खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।
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