बिलासपुर हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की जांच प्रक्रिया पर कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई। अदालत ने साफ कहा कि जांच में तथ्यों को छुपाने और लीपापोती की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता।
मिडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोर्ट ने यह भी पाया कि यस बैंक ने जांच में अपेक्षित सहयोग नहीं किया। ऐसे में निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को ही एकमात्र विकल्प बताते हुए पूरे मामले को केंद्रीय एजेंसी को सौंपने का निर्देश दिया गया।
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की अध्यक्षता वाली पीठ ने दुर्ग-भिलाई एसपी को आदेश दिया कि मामले से जुड़े सभी दस्तावेज, एफआईआर और काउंटर एफआईआर समेत पूरी जानकारी सीबीआई को सौंपी जाए। साथ ही सीबीआई को नई एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
इस मामले में अनिमेष सिंह और हितेश चौबे द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर की पूरी जानकारी भी सीबीआई को देने को कहा गया है। अगली सुनवाई 7 अप्रैल को तय की गई है।
मामले में यह भी सामने आया कि यस बैंक सुपेला शाखा द्वारा अनिमेष सिंह के नाम पर खोले गए खाते के लेनदेन की पूरी जानकारी देने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन बैंक ने जानकारी छुपाई और मनमाने तरीके से प्रस्तुत की। वहीं, सरकार की जांच प्रक्रिया भी केवल औपचारिकता तक सीमित बताई गई।
खुर्सीपार थाना, भिलाई नगर में इस मामले में दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज हुई थीं। पहली रिपोर्ट अनिमेष सिंह ने दर्ज कराई, जबकि अगले ही दिन ठेकेदार हितेश चौबे ने काउंटर एफआईआर दर्ज करा दी।
बताया गया कि पहली एफआईआर के बाद मामले में लीपापोती की कोशिश हुई और शासन की ओर से उसे खत्म करने के लिए कोर्ट को पत्र भी भेजा गया। वहीं दूसरी एफआईआर पर अब तक जांच जारी है।
मामले की शुरुआत साल 2020 में हुई थी, जब अनिमेष सिंह के नाम से खोले गए खाते में 457 बैंक खातों से लेनदेन सामने आया। इसी दौरान 165 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन का खुलासा हुआ था।
हाई कोर्ट ने इन सभी तथ्यों को गंभीर मानते हुए राज्य की जांच से असंतोष जताया और सीबीआई जांच के आदेश जारी किए। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि जांच के दौरान शिकायतकर्ता को ही आरोपित बना दिया गया था।
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