CG ब्रेकिंग : शराब घोटाले के मामले में ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश सहित छह आरोपियों को बड़ी राहत...

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले के मामले में ईडी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सोमवार को कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले को खारिज कर दिया. इसके अलावा सेवानिवृत्त आईएएस अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश सहित छह आरोपियों को बड़ी राहत प्रदान की है|


सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईसीआईआर और एफआईआर के विश्लेषण से पता चलता है कि कोई विधेय अपराध नहीं किया गया था। यदि कोई आपराधिक धन नहीं है, तो मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ईडी की शिकायत आयकर कानून के उल्लंघन पर आधारित है|

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जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की डबल बेंच ने शुक्रवार को सेवानिवृत्त आईएएस अनिल टुटेजा, उनके बेटे यश टुटेजा और छह अन्य आरोपियों की याचिका पर सुनवाई की. इसके बाद आज 8 अप्रैल को एक और सुनवाई हुई, जिसमें डबल चैंबर ने अपना फैसला सुनाया.

कोर्ट ने कहा कि ईडी की शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा|सुनवाई के दौरान जज ए.एस. ओका ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू से AS ओका ने कहा था। 

ईडी की  अगर कोई अपराध नहीं होगा, तो अपराध की आय भी नहीं होगी। इसलिए यह मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो सकता. अदालत ने कहा कि शिकायत पर विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई विधेय अपराध नहीं था।

करीब 11 महीने पहले अनिल टुटेजा और यश टुटेजा की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी. याचिकाकर्ताओं ने कहा कि ईडी की कार्रवाई गलत है. कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई का कोई ठोस आधार नहीं है. यानी ईडी ने यह नहीं बताया कि टुटेजा को अवैध पैसा कैसे मिला और इसे कैसे मनी लॉन्ड्रिंग की गयी|

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ईडी के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर शराब घोटाला हुआ है, जिससे 2019-22 के दौरान 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का काला धन पैदा हुआ है। आरोप है कि सीएसएमसीएल (शराब की खरीद-बिक्री के लिए जिम्मेदार सरकारी एजेंसी) से शराब की खरीद में रिश्वतखोरी हुई|

यह पूरा सिंडिकेट सरकारी आदेश के तहत काम करता रहा. इसकी जानकारी तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा को भी थी और बताया जाता है कि  एक बड़ा भाग उनको भी दिया जा रहा था |  आरोप पत्र के मुताबिक मंत्री कवासी लखमा और तत्कालीन आबकारी आयुक्त निरंजन दास को हर महीने 50 लाख रुपये मिलते थे|

स्कैनिंग से बचने के लिए नकली होलोग्राम भी बनाए गए. एक बार डिलीवर होने के बाद, चिपकाया गया और शराब को बिना स्कैन किए बिक्री के लिए तैयार किया गया। एजेंसियों के माध्यम से हर महीने 200  वाहनों में शराब की आपूर्ति की जाती थी, प्रत्येक वाहन में 800 पेटी अवैध शराब होती थी।

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