भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : छत्तीसगढ़ में चल रहे चर्चित शराब घोटाला केस में बड़ा अपडेट सामने आया है।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ED की स्पेशल कोर्ट से जमानत नहीं मिली।अब उन्हें रायपुर केंद्रीय जेल में ही रहना होगा।
यह चैतन्य बघेल की पहली जमानत याचिका थी।24 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था,जिसे सोमवार को सुनाया गया।
अदालत ने साफ कहा कि अगर चैतन्य बघेल को रिहा किया गया, तो जांच प्रभावित हो सकती है।इसलिए उन्हें फिलहाल जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।
गौरतलब है कि चैतन्य बघेल ने हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी,लेकिन किसी भी स्तर पर राहत नहीं मिल सकी।17 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को वैध बताया था,जिसके बाद उन्होंने यह याचिका विशेष अदालत में दायर की थी।
फिलहाल चैतन्य बघेल मनी लॉन्ड्रिंग केस में 101 दिन से जेल में बंद हैं।इस फैसले के बाद मामले ने एक बार फिर राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है।
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